संपादकीय
इमरान खान क्लीनबोल्ड
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जेल में बंद इमरान खान को अतिरिक्त 14 साल की सजा सुनाई गई है और उनकी पत्नी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है।
यह फैसला रावलपिंडी की एक अदालत ने सुनाया, जहां इमरान खान अगस्त 2023 से अदियाला जेल में कैद हैं। इमरान खान के खिलाफ यह सबसे बड़ा घोटाला मामला है जिसमें फैसला आया है। भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले इमरान खान को सजा सुनाए जाने का फैसला तीन बार टाला जा चुका है।
जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उन्हें अल-कादिर ट्रस्ट से जुड़े भूमि घोटाले के मामले में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उन्हें निचली अदालत ने सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ वह उच्च न्यायालय और फिर अंततः सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इमरान खान के अलावा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी 7 साल जेल की सजा सुनाई गई है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब इमरान खान की पार्टी पीटीआई और सरकार के बीच बातचीत चल रही है। इस वार्ता पहल में सेना भी शामिल है और पीटीआई के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद इससे इमरान खान के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो सके। लेकिन नए मामले में सजा सुनाए जाने से इमरान खान और उनके समर्थकों के बीच तनाव बढ़ गया है।
यह फैसला रावलपिंडी की एक अदालत ने सुनाया, जहां इमरान खान अगस्त 2023 से अदियाला जेल में कैद हैं। इमरान खान के खिलाफ यह सबसे बड़ा घोटाला मामला है जिसमें फैसला आया है। भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के न्यायाधीश नासिर जावेद राणा ने यह फैसला सुनाया। अंततः 13 जनवरी को इस मामले में निर्णय स्थगित कर दिया गया। यह फैसला अदियाला जेल में स्थापित एक अस्थायी अदालत में सुनाया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि इमरान खान को जेल से बाहर न निकालना पड़े। इस मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो ने दिसंबर 2023 में इमरान खान के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इस मामले में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान इमरान खान और उनकी 50 वर्षीय पत्नी बुशरा बीबी के अलावा छह अन्य लोग भी आरोपी हैं। उनके अलावा 6 अन्य लोगों पर भी आरोप हैं। इस मामले में आरोप है कि पाकिस्तानी सरकार को 190 मिलियन पाउंड का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इस मामले में आरोप है कि इमरान खान और उनकी पत्नी ने एक प्रॉपर्टी टाइकून के साथ मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कई बार सरकार और सेना से बातचीत करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अंततः इमरान खान की पार्टी बातचीत के लिए राजी हो गई है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार मामले में अपने खिलाफ फैसला सुनते ही हंस पड़े, उनकी बहन अलीमा खान ने शनिवार को दावा किया। लाहौर में एक अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "जब पीटीआई संस्थापक ने फैसला सुना तो वह हंस पड़े।" हमने अपना मामला अल्लाह को सौंप दिया है।
पत्रकारों से बात करते हुए अलीमा ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 19 करोड़ पाउंड इमरान के नहीं बल्कि सरकार के हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री भी चाहते थे कि न्यायाधीश यथाशीघ्र फैसला सुनाएं, क्योंकि वह इसे उच्च न्यायालय में चुनौती देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मामला जब उच्च न्यायालय में पहुंचेगा तो फैसला पलट दिया जाएगा।
शुक्रवार को अदालत ने इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड और अलकादिर ट्रस्ट मामले में दोषी पाया और उन्हें 14 साल जेल की सजा सुनाई। 72 वर्षीय इमरान अगस्त 2023 से हिरासत में हैं और उन पर लगभग 200 मामलों में आरोप लगाए गए हैं, लेकिन उनकी पार्टी का दावा है कि नवीनतम सजा का इस्तेमाल उन पर राजनीति से दूर रहने के लिए दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है।
क्रिकेटर से राजनेता बने खान ने सजा सुनाए जाने के बाद अदालत कक्ष में संवाददाताओं से कहा, "मैं न तो कोई सौदा करूंगा और न ही कोई रियायत मांगूंगा।" इमरान का कहना है कि उनके खिलाफ सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं और उन्हें सत्ता में लौटने से रोकने के लिए रचे गए हैं। गिरफ्तारी के बाद से उन्हें चार बार दोषी ठहराया गया, जिनमें से दो दोषसिद्धि को पलट दिया गया तथा दो अन्य को निलंबित कर दिया गया।
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